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पीएम मोदी के निर्वाचन को रद्द करने की याचिका को SC ने की खारिज

2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दिया था.

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Published : Nov 25, 2020, 1:25 AM IST

SC ने की तेज बहादुर की याचिका खारिज
SC ने की तेज बहादुर की याचिका खारिज

वाराणसीः पीएम मोदी के खिलाफ 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को सुप्रीम झटका लगा है. उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज कर चुकी है.

ये थी याचिका
तेज बहादुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को रद्द करने और फिर से चुनाव कराने की याचिका दायर की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

सेना में खराब भोजन देने की वायरल पोस्ट से हुए थे फेमस
आपको बता दें कि तेज बहादुर सोशल मीडिया पर सेना में खराब भोजन परोसने की पोस्ट करने के बाद चर्चा में आए थे. पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तेज बहादुर चुनाव में शामिल हुए. हालांकि सपा की ओर से उनको मैदान में बाद में उतारा गया, लेकिन वे दस्तावेजों को समय से जमा नहीं कर पाये. जिसकी वजह से उनका नामांकन खारिज हो गया था. नामांकन खारिज होने के बाद तेज बहादुर ने सपा से उम्मीदवार शालिनी यादव के लिए वोट की अपील की थी.

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