वाराणसी: लॉकडाउन-3 शुरू होने से पहले गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में जोन वाइज बांटे गए शहरों को काफी राहत दी गई है. हालांकि जो जिले रेड जोन में हैं उनको थोड़ी दिक्कतें जरूर उठानी पड़ेगी. फिर भी रेड जोन में शामिल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 मई से प्रशासन की तरफ से काफी राहत दी गई है. जिलाधिकारी वाराणसी की तरफ से देर रात जानकारी जारी की गई और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
ये मिली छूट
- नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें खुल सकेंगी. इस सूची में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, CNG, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं. इसके साथ ही लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करनेवाले, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करनेवाले, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करनेवाले, बिल्डिंग मटेरियल की दुकाने, गाड़ी-वाहन मरम्मत और कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकाने खुलेंगी. इसके साथ ही 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़ कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी.
- नगर निगम तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मार्केट, मार्किट प्लेस या मार्किट काम्प्लेक्स में केवल उपरोक्त दुकानें ही खुल सकेंगी. इसके अलावा कोई दुकान नहीं खुलेंगी. नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त 3 प्रकार के स्थानों के अलावा सभी एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउन शिप) के अंदर की दुकानें खुलेंगी.
- एकल गाड़ियों के व अन्य शो रूम सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुल सकते हैं. ऊपर दी गई श्रेणियों से भिन्न दुकाने भी खुलेगीं. इस प्रकार की श्रेणी में चाय और पान की दुकानें भी शामिल है. इन लोगों के लिए भी कुछ पाबंदिया है, जैसे कि इन्हे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाले की बिक्री नही करनी होगी. इसके साथ ही एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर जमा नहीं होने दें और 2 गज का गोला या लाइन खींच कर सोशल डिस्टनसिंग मेंटेन करवाना होगा.
- समय अवधि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए निर्धारित की गई है. वहीं समय सारणी दवाइयों की दुकानों के लिए भी निर्धारित की गई है. दूध की दुकानें और रिटेल आउटलेट सुबह एक घंटा 7 से 8 बजे तक अलग से खुल सकते हैं, मगर इस दौरान वे किसी अन्य वस्तु की बिक्री नहीं करेंगे. प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं.
- न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे. बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिकों के साथ निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे. ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं.
- ऊपर दिए गए सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुले रह सकते हैं. सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा.
खुल सकती हैं वाइन शॉप
शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी. इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाने पर प्रतिबंधत होगा. सभी शराब के बार के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा. शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाना होगा. शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षकों से अवश्य संपर्क करने को कहा गया है. वे जानकारी हासिल कर ले कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को खोलना अनुमन्य है और किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है.
मंडियों के लिए भी समय तय
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में ठेले और वाहनों के माध्यम से विक्रय हफ्ते में सभी सातों दिन शाम 5:00 बजे तक अनुमन्य होगा.