वाराणसी :बहुचर्चित नदेसर गोलीकांड में वादी मुकदमा पूर्व सांसद धनंजय सिंह से शुक्रवार को पुनः जिरह की कार्यवाही की गई. इस मामले में एक आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जिरह की कार्यवाही करने का आदेश दिया था. साथ ही जिरह के लिए 6 अक्टूबर को पूर्व सांसद को कोर्ट में जिरह के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था. इसी आदेश के तहत शुक्रवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव ने जिरह की. इस दौरान अदालत ने जिरह जारी रखते हुए अगली तिथि 13 अक्टूबर नियत कर दी.
अदालत में दिया था प्रार्थना पत्र:बता दें कि इससे पूर्व सुनवाई पर अधिवक्ता अनुज यादव, वरुण प्रताप सिंह प्रिंस और बृजपाल सिंह यादव के जरिए आरोपी संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि घटना में आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. इसका ट्रायल न्यायालय में चल रहा है. मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है.