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दुष्कर्म के आरोपित इंस्पेक्टर को मिली राहत, अग्रिम जमानत मंजूर - एसएसपी वाराणसी

वाराणसी में दुष्कर्म के मामले में आरोपित इंस्पेक्टर अमित कुमार को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने आरोपित इंस्पेक्टर अमित कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

दुष्कर्म के आरोपित इंस्पेक्टर को मिली राहत.
दुष्कर्म के आरोपित इंस्पेक्टर को मिली राहत.

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Published : Feb 2, 2021, 7:29 AM IST

वाराणसी : दुष्कर्म के मामले में आरोपित जौनपुर में तैनात इंस्पेक्टर अमित कुमार को बड़ी राहत मिल गयी है. प्रयागराज उच्च न्यायालय ने आरोपित इंस्पेक्टर अमित कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इंस्पेक्टर के अधिवक्ता अनुज यादव के अनुसार मथुरा की एक युवती की तहरीर पर आठ जनवरी 2020 की देर रात तत्कालीन एसएसपी वाराणसी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर महिला थाने में क्राइम ब्रांच के तत्कालीन इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था.

वहीं विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद कोर्ट से कई बार सम्मन जारी किया गया. वहीं बाद में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बावजूद आरोपित इंस्पेक्टर कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए. जिसके बाद अदालत ने इस मामले में गंभीर रुख अख्तियार करते हुए इंस्पेक्टर अमित कुमार खिलाफ गैर जमानती वारंट घोषित कर दिया. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट की शरण ली.

वहीं उच्च न्यायालय प्रयागराज ने आरोपित इंस्पेक्टर अमित कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इंस्पेक्टर को बड़ी राहत दे दी है. उच्च न्यायालय ने आरोपित इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है. इस मामले में आरोपित के अधिवक्ता अनुज यादव ने सोमवार को उच्च न्यायालय के आदेश की छायाप्रति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) आशीष राय की अदालत में प्रस्तुत किया. जिस पर अदालत ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को नियत तिथि 10 फरवरी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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