वाराणसी: एटीएस के हत्थे चढ़े पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई (Popular Front of India PFI) के सदस्य मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद (Mohammad Shahid and Rizwan Ahmed) की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट (Police Custody Remand Court) ने मंजूर की है. दोनों की कस्टडी रिमांड 27 सितंबर की सुबह 10 बजे शुरू होगी और उन्हें 29 सितंबर की शाम 5 बजे वापस जिला जेल में दाखिल किया जाएगा. पुलिस कस्टडी रिमांड से पहले और वापस जेल में दाखिल करने के दौरान दोनों आरोपियों का मेडिकल मुआयना कराया जाएगा. आरोपियों के साथ मारपीट नहीं की जाएगी और वह चाहें तो अपने अधिवक्ता को खुद से 20 मीटर की दूरी पर रख सकेंगे.
दरअसल, पीएफआई के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में रिजवान अहमद और मोहम्मद शाहिद को बीते 24 सितंबर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें वाराणसी के आदमपुर थाने की पुलिस को सौंपा गया था. पुलिस के अनुसार, दोनों वर्ष 2047 तक हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए संगठन बनाकर षड्यंत्र रच रहे थे. ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर पैसा इकट्ठा कर रहे थे. दोनों देश और समाज में अस्थिरता फैलाने के मंसूबे से काम कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों की सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.
बनारस से पकड़े गए पीएफआई के दोनों सदस्यों को 55 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा - मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद से पूछताछ
वाराणसी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्य मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.
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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई
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इस दौरान एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें दोनों आरोपियों के घर की तलाशी लेनी है. आरोपियों के सहयोगियों के बारे में पूछताछ करना है. उनके फंड कलेक्शन के स्त्रोतों की जानकारी करनी है. उनके बैंक अकाउंट के बारे में पता लगाना है. दोनों के मोबाइल के डेटा को रिकवर करना है. इसलिए दोनों को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का अनुरोध अदालत से किया गया था.