वाराणसी : गाजियाबाद कोर्ट ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकी वालीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है. जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाया है. गौरतलब है कि वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 7 मई 2006 को सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 व्यक्ति घायल हो गए थे. इस मामले में 4 जून को अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था.
सीरियल ब्लास्ट के मामले में इलाहाबाद के फूलपुर इलाके के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. उस पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने का आरोप था. वलीउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद वकीलों ने उसका मुकदमा लड़ने से मना कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला गाजियाबाद न्यायालय में ट्रांसफर हो गया था. आतंकी वलीउल्लाह को विस्फोट वाले मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने एक दूसरे मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है.
वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के आतंकी को मिली फांसी बम ब्लास्ट में मृत लोगों की लिस्ट में वाराणसी के फोटोग्राफर हरीश बिजलानी का नाम भी शामिल है. गाजियाबाद कोर्ट का फैसला आने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने ब्लास्ट का शिकार हुए हरीश बिजलानी के पिता देवीदास बिजलानी से बातचीत की. कोर्ट के फैसले का हरीश बिजलानी के पिता देविदास बिजलानी ने स्वागत किया है. देविदास बिजलानी ने कहा कि यह खबर उनके लिए सुकून देने वाली है, उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया. देविदास ने कहा कि लगभग 16 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए लोगों को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखना चाहिए.
काशी के अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर जताई खुशी :
सीरियल ब्लास्ट के आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा मिलने के बाद वाराणसी में खुशी का माहौल है. कोर्ट का फैसला आने के बाद वाराणसी के अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर शुखी जाहिर की है. अधिवक्ताओं ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं.
आतंकी को फांसी की सजा होने पर अधिवक्ताओं ने बांटी मिठाई इसे पढ़ें- वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट में वलीउल्लाह को फांसी की सजा