वाराणसी: पुरातन शहर होने की वजह से बनारस में गंगा किनारे बनाए गए बहुत से घर और इमारतें जर्जर होती जा रही हैं, लेकिन गंगा के 200 मीटर के दायरे में निर्माण करने और कोई भी अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क करने पर लगी रोक की वजह से वाराणसी विकास प्राधिकरण से इसकी परमिशन लेने में लोगों को परेशानी होती है. लेकिन, अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस मुसीबत को दूर करने के लिए गंगा किनारे बसे लोगों को 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की मरम्मत या अन्य कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का रास्ता खोल दिया है.
वाराणसी में गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर विभिन्न शासनादेशों एंव न्यायालीय आदेशों के अधीन नदी तट से 200 मीटर अन्दर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है. पुराने जीर्ण-शीर्ण हो रहे भवनों के मरम्मत, पुनर्निर्माण का कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करके की जा सकती है.
अब तक की व्यवस्था के मुताबिक वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से गंगा नदी तट से 200 मीटर के अंदर मरम्मत, पुनर्निर्माण के लिए आवेदक हेल्पडेस्क से आवेदन फाॅर्म लेकर जमा करता था. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण में आवेदन शुल्क जमा किया जाता था. जिसपर प्राधिकरण की संयुक्त कमेटी द्वारा गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर विभिन्न शासनादेशों एंव न्यायालीय आदेशों के अधीन तथा स्थलीय निरीक्षण आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जाता है.