वाराणसी:जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए निजी चिकित्सालयों की मनमानी पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. डीएम ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शासनादेश जारी कर दरें निर्धारित की करने के बाद भी पिछले कुछ दिनों से जिले के 14 निजी चिकित्सालयों के शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कोरोना मरीज के परिजनों से निर्धारित दरों से अधिक रुपये वसूलने की शिकायत पर नोटिस जारी किया है और दो दिन के अंदर सूचना प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है.
अतिरिक्त सुविधाओं के नाम पर वसूली
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीबी सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में संज्ञान में आया है कि जिले के 14 निजी चिकित्सालय शासन द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा शुल्क कोरोना मरीजों के परिजन से ले रहे हैं. वहीं उक्त सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नर्सिंग केयर, विशेषज्ञ विजिट आदि ले रहे हैं जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है.
यह है आदेश, निर्धारित दर
उल्लेखनीय है कि मध्यम बीमारी (मोडरेट सिकनेस) से ग्रसित मरीज को सहायक देखभाल सहित एक दिन के इलाज के लिए 10000 रुपये (पीपीई किट 1200 रुपये सहित) देने होंगे. दूसरे वर्ग में गंभीर बीमारी (सीवियर सिकनेस) से ग्रसित मरीज को आईसीयू में बिना वेंटिलेटर के लिए एक दिन के इलाज के लिए 15000 रुपये (पीपीई किट 2000 रुपये सहित) देने होंगे.
तीसरे वर्ग में अधिक गंभीर बीमारी (वेरी सीवियर सिकनेस) से ग्रसित मरीज को एक दिन के इलाज के लिए 18000 रुपये (पीपीई किट 2000 रुपये सहित) देने होंगे. उपरोक्त दर एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर) मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल के निर्धारित की गयी है. जबकि गैर एनएबीएच मान्यता प्राप्त के अंतर्गत पहले वर्ग के इलाज के लिए एक दिन के 8000 रुपये (पीपीई के 1200 रुपये सहित), दूसरे वर्ग के इलाज के लिए एक दिन 13000 रुपये (पीपीई के 2000 रुपये सहित) और तीसरे वर्ग के इलाज के लिए एक दिन के 15000 रुपये (पीपीई के 2000 रुपये सहित) देने होंगे.
ये है सरकारी आदेश
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पहले वर्ग के पैकेज में में कोविड केयर प्रोटोकाल के अनुसार उपचार प्रदान किये जाने के लिए बेड, भोजन तथा अन्य सुविधायें जैसे- नर्सिंग केयर, मानीटरिंग, इमेजिंग (एक्स-रे) सहित अन्य आवश्यक जांचे जैसे- सीबीसी, आरबीएस, एलएफ़टी, आरएफ़टी इत्यादि विजिट/कन्सल्ट, चिकित्सक, परीक्षण आदि की सुविधायें सम्मिलित हैं. प्रयोगात्मक उपचार जैसे रैमडेसिविर इत्यादि को छोड़कर अन्य उपचार पैकेज में सम्मिलित हैं. (कोविड-19 हेतु आरटीपीसीआर टेस्ट तथा आईएल-6 टेस्ट सम्मिलित नहीं किया गया है).
दूसरे वर्ग के पैकेज में कोविड केयर प्रोटोकाल के अनुसार उपचार प्रदान किये जाने के लिए बेड, भोजन तथाअन्य सुविधायें जैसे नर्सिंग केयर, मानीटरिंग, इमेजिंग (एक्स-रे) सहित अन्य आवश्यक जांचे जैसे- सीबीसी, आरबीएस, एलएफ़टी, आरएफ़टी इत्यादि विजिट/कन्सल्ट, चिकित्सक, परीक्षण आदि की सुविधायें सम्मिलित हैं. को-मोर्बिडटीज इस श्रेणी में हाइपरटेंशन और अनियंत्रित डायबिटीज रोगियों का उपचार तथा अल्प अवधि की हीमोडायलिसिस की सुविधा भी पैकेज में सम्मिलित है. प्रयोगात्मक उपचार जैसे- रैमडेसिविर इत्यादि को छोड़कर अन्य उपचार पैकेज में सम्मिलित हैं. (कोविड-19 हेतु आरटीपीसीआर टेस्ट तथा आईएल 6 टेस्ट सम्मिलित नहीं किया गया है).