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23 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी - वाराणसी कोर्ट से सुरजेवाला को वारंट

वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने मामले में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला (Rajya Sabha MP Randeep Singh Surjewala) के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र जारी किया है.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 7, 2023, 6:03 PM IST

वाराणसी: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ चल रहे 23 साल पुराने में मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदलात में सुनवाई हुई. कोर्ट ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारंट तामिला कराने का आदेश दिया है. वहीं इस मामले को लेकर कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जारी गैर जमानतीय वारंट का तामिल कराते हुए 21 नवंबर को रणदीप सिंह सुरजेवाला की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा है. अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 2000 के इस पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निस्तारित करना है. जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला के विरुद्ध कई तिथियों से गैर जमानतीय वारंट जारी किया जा रहा है लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. गौरतलब है कि 23 साल पहले हुए संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में तत्कालीन कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला के नेतृत्व में कमिश्नरी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी. इस मामले में सुरजेवाला भी आरोपी है. इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय होना है.

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