वाराणसी: जनपद में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 8 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. रात 9 बजे से सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. सुबह में कर्फ्यू कब तक रहेगा यह अभी तय किया जा रहा है.
इन सेवाओं को मिलेगी छूट
वहीं चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी. पारिवारिक सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़ कर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों के राजनैतिक, सामाजिक और अन्य सभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे. घाटों पर की जाने वाली आरती का स्वरुप भी छोटा किया जाएगा और इनमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे. दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों के लिए रियायत रहेगी. यात्रियों का, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों और मालवाहक गाड़ियों के आवागमन के लिए भी रियायत होगी. इस बारे में विस्तृत आदेश 8 अप्रैल को दिन में जारी किए जाएंंगे, जिसमें समयावधि और इस बारे में विस्तृत निर्देशों का उल्लेख किया जाएगा.