वाराणसी: मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर कहे जाने वाले अंगद राय उर्फ झुल्लन राय (Mukhtar Ansari's shooter Angad Rai) का लंका थाना क्षेत्र के डाफी स्थित दो मंजिला मकान (Shooter Angad Rai two storey house attached) को गुरुवार की रात गाजीपुर जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की है. वहीं इसके साथ ही पुलिस ने मुनादी कराई कि कोई भी व्यक्ति मकान में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी. वहीं कुर्क किये गए दो मंजिला मकान की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है.
वहीं गाजीपुर जिले के शेरपुर खुर्द गांव के मूल निवासी हिस्ट्रीशीटर अंगद राय के खिलाफ भांवरकोल थाने में वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश से अंगद राय द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति से डाफी में दो मंजिला आलीशान मकान बनवाया गया था. गाजीपुर के जिलाधिकारी के आदेश से गैंगस्टर एक्ट के तहत डाफी स्थित अंगद राय का दो मंजिला मकान कुर्क किया गया. मकान कुर्क करने की कार्रवाई के संबंध में मुनादी करा कर स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी गई है.
वहीं क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अंगद राय के खिलाफ 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसमें कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार में दर्ज हैं. अंगद राय ने डाफी स्थित दो मंजिला मकान अपने नाबालिग दो पुत्रों के नाम कर रखा है. मकान की संरक्षिका उसने अपनी पत्नी सविता राय को बना रखा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2015 में अंगद राय ने जमीन खरीद कर मकान बनवाया था. समय-समय पर उसका परिवार डाफी स्थित मकान पर आता-जाता रहता था.