उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

सामूहिक विवाह में शादी करने के हैं कई फायदे, जानिए कैसे उठाएं लाभ - how to apply for mass marriage scheme

अगर आप गरीब परिवार से है और शादी के रुपए नहीं है तो यूपी सरकार की सामूहिक विवाह योजना(up samuhik vivah yojana 2023) का लाभ जरूर ले. जानिए सामूहिक विवाह के लिए कैसे आवेदन करें(How to apply for mass marriage) .

सामूहिक विवाह योजना
सामूहिक विवाह योजना

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 19, 2023, 10:31 PM IST

वाराणसी:गरीब, लाचार और जरूरतमंदों के विवाह के सपने को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना बनाई है. इस योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है. समाज कल्याण विभाग सर्व धर्म समभाव समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रदेश के लिए 109883 विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसमें वाराणसी में कुल 1500 जोड़ों के विवाह किया जाएगा. समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह के भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है.

इन्हें मिल सकेगा लाभ:सरकार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके. कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, तलाकशुदा सभी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. इसके अलावा इस योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो और कन्या की आयु 18 एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो. विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो दिव्यांग हो को प्राथमिकता भी दी जाएगी.

ऑनलाइन करना होगा आवेदन:इस योजना के तहत अधिक से अधिक बेटियों को लाभ मिले. इसके लिए प्रदेश सरकार ने योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑफलाइन आवेदन को खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रभावी की है. इससे जहां पात्रों को सहूलियत होगी, वहीं SMS के माध्यम से लाभार्थी के मोबाइल पर विवाह की तारीख और अन्य जानकारी भेजी जाएगी. इस योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है. वहीं, इन खातों का आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है.


ये दस्तावेज होंगे जरूरी:इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या और वर की पासपोर्ट साइज की फोटो और आधार कार्ड होना चाहिए. इसके अलावा दोनों का जन्म प्रमाण पत्र, वधु का आधार कार्ड, लिंक बैंक अकाउंट डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए.

ये दी जाएगी सहायता:दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35000 रुपये सहायता राशि उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी. वहीं, विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में 5000 रुपये तक की वैवाहिक सामग्री दी जाएगी और 40 हजार रुपए खाते में दिए जायेंगे. समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए 6000 प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन:योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से स्वयं भर सकते हैं. आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा. लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर सामूहिक विवाह किए जायेंगे.

यह भी पढ़ें: रामपुर में एक मंच पर हुआ 150 का निकाह, 339 का विवाह, देखें अनोखे सामूहिक विवाह का वीडियो

यह भी पढ़ें: सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए जोड़े, वर-वधू ने कही यह बात

ABOUT THE AUTHOR

...view details