वाराणसी:गरीब, लाचार और जरूरतमंदों के विवाह के सपने को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना बनाई है. इस योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है. समाज कल्याण विभाग सर्व धर्म समभाव समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रदेश के लिए 109883 विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसमें वाराणसी में कुल 1500 जोड़ों के विवाह किया जाएगा. समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह के भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है.
इन्हें मिल सकेगा लाभ:सरकार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके. कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, तलाकशुदा सभी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. इसके अलावा इस योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो और कन्या की आयु 18 एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो. विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो दिव्यांग हो को प्राथमिकता भी दी जाएगी.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन:इस योजना के तहत अधिक से अधिक बेटियों को लाभ मिले. इसके लिए प्रदेश सरकार ने योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑफलाइन आवेदन को खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रभावी की है. इससे जहां पात्रों को सहूलियत होगी, वहीं SMS के माध्यम से लाभार्थी के मोबाइल पर विवाह की तारीख और अन्य जानकारी भेजी जाएगी. इस योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है. वहीं, इन खातों का आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है.