उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

ज्ञानवापी प्रकरण में एक और याचिका, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने कहा- कोर्ट से मांगेंगे शिवलिंग की पूजा का अधिकार

इन दिनों वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर विवाद जारी है. लेकिन इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ. कुलपति तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है. महंत डॉ. कुलपति तिवारी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.

काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉ. कुलपति तिवारी
काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉ. कुलपति तिवारी

By

Published : May 22, 2022, 9:37 AM IST

वाराणसी: इन दिनों वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर विवाद जारी है. लेकिन इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ. कुलपति तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है. महंत डॉ. कुलपति तिवारी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. उन्होंने कहा कि इस याचिका के जरिए शिवलिंग की पूजा, आरती और भोग लगाने का अधिकार मांगेंगे. यह याचिका भी वाराणसी के सिविल कोर्ट में सोमवार को डाला जाएगा. इसके लिए महंत परिवार ने ज्योतिष द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त का चयन किया है.

ज्ञानवापी में पूजा के लिए दाखिल होगी एक और याचिका:गौरतलब है कि ज्ञानवापी प्रकरण में कई सारी याचिका दाखिल की गई है. जिसकी सुनवाई जिला कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चल रही है. अब एक नई याचिका महंत परिवार की ओर से सोमवार को कोर्ट में डाला जाएगा. जिसमें महंत परिवार अपना दावा पेश करते हुए ज्ञानवापी परिसर में मिले तथाकथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना व भोग लगाने की बात रखेगा.

महंत डॉ. कुलपति तिवारी से खास बातचीत

इन मुख्य बिंदुओं को किया गया शामिल:इस बारे में विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज ज्ञानवापी में भगवान विश्वनाथ की पूजा करते आए हैं और वह उसी अधिकार के तहत कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उनका कहना है कि हमें किसी विवाद से कोई मतलब नहीं है. हमें सिर्फ अपने भगवान के भक्ति और आराधना से मतलब है. उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में नंदी के सामने जो दीवार बनाई गई है उसे तोड़ दिया जाए और महादेव और नंदी का मिलन कराने के साथ हमें भगवान की भक्ति व पूजा करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने बताया कि सोमवार को शुभ मुहूर्त में याचिका को अदालत में दाखिल किया जाएगा.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details