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बकाया बिजली बिल की वजह से कटी लाइट तो करना होगा फुल पेमेंट - उत्तर प्रदेश समाचार

यूपी के वाराणसी में बिजली विभाग ने अपने नियमों में बदलाव किया है. अब बिना पूरा बिजली का बिल भरे लाइट चालू नहीं की जाएगी. बिजली विभाग के जेई और एसडीओ से पार्ट पेमेंट का अधिकार छीन लिया है. अब यह अधिकार सिर्फ एक एक्सईएन के पास है.

बिजली विभाग वाराणसी.
बिजली विभाग वाराणसी.

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Published : Mar 4, 2021, 3:46 PM IST

वाराणसी: बिजली विभाग लगातार लोगों को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रहा है. इसके साथ ही बकायेदारों पर भी बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा नकेल कसने का कार्य किया गया है. इसी को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा एक नया नियम लाया गया है, इसके तहत अधिक बिजली का बिल बकाया होने पर बिजली काट दी जाएगी, पार्ट पेमेंट पर भी बिजली चालू नहीं किया जाएगा. जब तक पूरा पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक बिजली नहीं चालू होगी.

ऐसे होता था कार्य
बड़े बकायेदार और उपभोक्ता जेई और एसडीओ से मिलकर बिल का चौथाई भाग जमा करके लाइट फिर से चालू करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बिजली विभाग ने पार्ट पेमेंट के नियमों में संशोधन करके जेई और एसडीओ से पार्ट पेमेंट का अधिकार छीन लिया है. अब यह अधिकार सिर्फ एक एक्सईएन के पास है. बदले नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता की बिजली कट गई तो उसे पार्ट पेमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी. यदि किसी का बिल बकाया है और बिजली नहीं कटी है ऐसे में उपभोक्ता एक्सईएन से संपर्क करके बकाया बिल के पार्ट पेमेंट की सुविधा लेकर भुगतान कर सकता है.

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