वाराणसी: दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले वाराणसी की अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए दंडित किया है. अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद अभियुक्त पति विजय पटेल को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 13 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
मामले में आरोप सिद्ध न होने पर दो जेठानी राजकुमारी देवी और बिंदू देवी के साथ एक अन्य आरोपित भारत भूषण को आदालत ने दोषमुक्त कर दिया. वहीं अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी ने अपना पक्ष रखा. जबकि, आरोपित भारत भूषण की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव और बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के नवापुरा की रहने वाली वादिनी अनिता देवी ने दशाश्वमेध थाने में छह मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि उनकी लड़की आरती की शादी कुंडा, दशाश्वमेध निवासी विजय पटेल के साथ पांच साल पहले हुई थी. शादी के बाद से ही दामाद विजय पटेल और ससुराल के अन्य लोग उसकी बेटी को दहेज के लिए आए दिन मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे.