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कैसे बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र, कहां करना होता है आवेदन, कौन से कागजात हैं जरूरी, पढ़िए डिटेल

जन्म प्रमाण पत्र की तरह मृत्यु प्रमाण (death certificate application process) पत्र की भी कई जगहों पर जरूरत पड़ती है. जानकारी के अभाव में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई लोग तो लगातार कार्यालयों के चक्कर काटते रह जाते हैं.

जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक कागजात है.
जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक कागजात है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 28, 2023, 9:50 PM IST

डेथ सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव किया गया है.

वाराणसी :ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया काफी लोग जानते हैं लेकिन, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में कई बार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जानकारी न होने पर लोग नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं. मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नए नियम बनाए गए हैं. इसके मुताबिक उस स्थान से ही यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हुई हो. नगर निगम, ग्राम सभा, पंचायत क्षेत्र या फिर देरी होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट कार्यालय से वेरिफिकेशन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. पढ़िए क्या है पूरी प्रक्रिया.

नए नियम में यह है प्रावधान :नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमपी सिंह का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह उन लोगों के लिए बेहद आवश्यक है जो सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं. संपत्ति बंटवारे में भी यह बेहद काम आता है. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव है. कई स्थानों पर श्मशान घाट पर ही रजिस्ट्रेशन के बाद यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर इसके लिए अलग व्यवस्था लागू की गई है. लोग यही समझते हैं कि संबंधित नगर निगम से ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है, जबकि ऐसा नहीं है. अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू नए नियम के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र उस इलाके से ही जारी किया जाएगा जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हुई हो.

जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक कागजात है.

इस वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन :डॉ. एमपी सिंह का कहना है नगर निगम सीमा यानी नगर क्षेत्र में कहीं भी चाहे वह अस्पताल हो या घर में मौत होने पर नगर निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु होने पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के कार्यालय में बीडीओ या ब्लॉक अधिकारी होते हैं, वहां से इसे जारी किया जाता है. यदि विलंब हो गया है तो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय एक प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है. इसके बाद जांच रिपोर्ट आने के पश्चात संबंधित एजेंसी या विभाग की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल crsorgi.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन करके आवेदन किया जा सकता है. मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का एक निर्धारित वक्त है. इसके लिए 14 से 21 दिन का समय निर्धारित है. अगर इस स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करवा पाते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में सूचना देकर वेरिफिकेशन के बाद ही यह जारी हो पाएगा.


मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी :मृतक का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का लाभ.

इन जगहों पर पड़ती है जरूरत :यदि मृतक किसी ऐसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा था जिसमें मृत्यु होने के बाद परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा तो ऐसे में मृत्यु प्रमाण दिखाना आवश्यक होगा. यदि किसी व्यक्ति ने अपना बीमा करवा रखा था तो मृत्यु के बाद परिवार का कोई भी सदस्य मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर बीमा का लाभ ले सकता है. अगर मृतक के नाम पर जमीन है, उस जमीन को अपने नाम पर करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा. यदि बैंक में भी पति-पत्नी का ज्वाइनट अकाउंट था, उस स्थिति में बैंक में पहले मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा. इसके बाद ही खाते का इस्तेमाल किया जा सकता है. मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार वाले किसी प्रकार की क्लेम राशि को प्राप्त कर सकते हैं.

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