वाराणसीःज्ञानवापी परिसर में मिले तथाकथित शिवलिंग को अविमुक्तेश्वर बता करके पूजा अर्चना करने का अधिकार मांगे जाने के मामले में शुक्रवार को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे ने 29 नवंबर निर्धारित की है.
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले तथाकथित शिवलिंग के पूजन अर्चन की मांग को लेकर के दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व वाराणसी खजुरी निवासी अजीत सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसमें इन दोनों लोगों ने शिवलिंग के पूजा-पाठ, राग भोग, धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन की अनुमति मांगी है. जिस पर शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो बजे से सुनवाई हुई.
सीनियर जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई की अगली अगली तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है.अदालत ने कहा है कि नई तिथि पर मामले में आपत्ति दाखिल किया जा सकता है. अधिवक्ता मंगला प्रसाद पाठक ने बताया कि कोर्ट अदालत ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है. उनके जरिए इस वाद में मंदिर परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई है.
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मिले तथाकथित शिवलिंग को लेकर के जितेन सिंह सेन की याचिका पर भी सुनवाई हो रही है, जिसमें पोषणीयता को लेकर के अदालत ने 8 नवंबर की तारीख तय की है.
ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को लेकर एक और याचिका पर हुई सुनवाई, अगली तारीख 29 नवंबर को
यूपी के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी परिसर में मिले तथाकथित शिवलिंग को अविमुक्तेश्वर बता करके पूजा अर्चना करने का अधिकार मांगे जाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की है.
ज्ञानवापी
Last Updated : Oct 28, 2022, 4:07 PM IST