वाराणसी :विशेष न्यायाधीश(एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचारधीन पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 31 अक्तूबर की तिथि नियत की है.
वाराणसी से जौनपुर जाते समय हुआ था हमला :बता दें कि चार अक्टूबर 2002 की शाम छह बजे पूर्व सांसद धनंजय सिंह वाराणसी से जौनपुर जा रहे थे. जैसे ही वह नदेसर स्थित टकसाल सिनेमाघर के पास पहुंचे, तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी. इस हमले में धनंजय सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, अंगरक्षक बासुदेव पांडेय व ड्राइवर दिनेश गुप्ता घायल हो गए थे. धनंजय सिंह ने इस मामले में अभय सिंह समेत चार-पांच लोगों के खिलाफ कैंट थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सफाई साक्ष्य में सुनवाई चल रही है.
किशोरी से छेड़छाड़ में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा :वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) तृतीय शैलेंद्र सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी इश्तिखार को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल ने रखा. घटना की प्राथमिकी 30 अप्रैल 2015 को वादिनी ने रामनगर थाने में दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला के भाग ले जाया गया था. लोकलाज के डर से उसने किसी को नहीं बताया. अपने स्तर से तलाश की. नहीं मिलने पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने बाद में पीड़िता के मिलने पर कोर्ट में बयान दर्ज कराया.विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
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