वाराणसी:माफिया और उम्रकैद की सजा भुगत रहे सुभाष ठाकुर से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत में बचाव पक्ष के साक्षियों को तलब किए जाने की सूची कोर्ट में दी जानी थी. सुभाष के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने साक्षियों की सूची दिए जाने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर नियत कर दी. इस मामले में सुभाष ठाकुर का बतौर आरोपी अंतिम बयान कोर्ट में दर्ज हो चूका है.
प्रकरण के मुताबिक 31 जनवरी 1991 को शिवपुर थाने के भोजूबीर तिराहे पर दोपहर में आरोपी सुभाष ठाकुर के पास से 9 एमएम के दो कारतूस और उनके साथी आरोपी जय प्रकाश सिंह के पास 9 एमएम की पिस्टल बरामद की गई थी. इस मामले में 4 फरवरी 1991 को आरोप बना और 24 नवंबर 2011 को सत्र अदालत को विचारण के लिए सौंपा गया. इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 17 नवंबर नियत की है
भाजपा नेता समेत दो को मिली जमानत