वाराणसी: फर्जीवाड़ा कर 35 साल पहले दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई. वहीं, अदालत ने शेष बहस के लिए अगली तारीख 19 जनवरी नियत की है. बचाव पक्ष की तरफ से मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने बहस की.
बता दें कि इससे पूर्व पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. इसके बाद अदालत ने बचाव पक्ष की बहस के लिए अगली तारीख 16 जनवरी यानी आज नियत की थी. वहीं, अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीसीआईडी के अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ल व एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने बहस की थी. वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीसीआईडी के अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ल व एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने बहस में कहा कि तत्कालीन आर्म्स बाबू और मुख्तार अंसारी की साजिश से असलहा लाइसेंस लेने में धोखाधड़ी की गई. इसमें आर्म्स बाबू की मौत हो चुकी है. सिर्फ मुख़्तार इस मामले में आरोपी हैं. इसके साथ ही 10 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे.