वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस (Gyanvapi Shringar Gauri Case) की अब नियमित सुनवाई होगी. वाराणसी जिला जज के इस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करेगी. मुकदमे की वादिनी महिलाएं मसाजिद कमेटी के रिवीजन से पहले हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने की तैयारी में हैं. उनके अधिवक्ताओं का कहना है कि बुधवार तक उनकी कैविएट हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएगी. वो मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका को एडमिट नहीं होने देंगे. उनकी रिवीजन याचिका एडमिट होने लायक नहीं है.
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि मसाजिद कमेटी हाईकोर्ट जा रही है तो हम उनसे पहले वहां जाएंगे. आज या कल मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया जाएगा. मसाजिद कमेटी जो भी तथ्य हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी, उसे जिला अदालत की तरह ही हम वहां भी खारिज कराने में सफल रहेंगे. मुख्य रूप से अब हमारा फोकस जिला अदालत में 22 सितंबर से शुरू होने वाली नियमित सुनवाई पर है.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष पहुंचेगा हाई कोर्ट, यह है रणनीति - ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi Shringar Gauri Case) में जिला अदालत के फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. लेकिन इससे पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं. हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका को एडमिट न होने देने की कवायद की जाएगी.
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Last Updated : Sep 13, 2022, 3:59 PM IST