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Gyanvapi case : आज नहीं हो सकी सुनवाई, विश्व वैदिक सनातन संघ ने दाखिल किया एक और प्रार्थना पत्र - ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई

ज्ञानवापी श्रृंगार मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन रखा गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हाे पाई. अब इस मामले की सुनवाई कल हाेने की संभावना है.

ज्ञानवापी श्रृंगार मामले में अब कल सुनवाई हाे सकती है.
ज्ञानवापी श्रृंगार मामले में अब कल सुनवाई हाे सकती है.

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Published : Feb 21, 2023, 6:52 PM IST

वाराणसी :ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर पहले से ही न्यायालय में कई अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं . सभी मुकदमों को एक जगह करने की मांग 4 वादी महिलाओं की तरफ से पहले ही की जा चुकी है. इस पर आज जिला जज न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज के अनुपस्थित रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी. माना जा रहा है कि इस पर कल सुनवाई होगी. इन सबके बीच आज विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से एक और नया प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है.

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. इस बारे में विष्णु वैदिक सनातन संघ के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि आज न्यायालय में मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी के खिलाफ एप्लिकेशन दिया गया है. राखी सिंह के द्वारा ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत यह एप्लिकेशन दाखिल की गई है. शिवम ने बताया कि मुख्तार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में श्रृंगार गौरी वाली जगह पर मजार होने का दावा किया था, उक्त जगह पर उर्स करने की इजाजत मांगी थी. इसी याचिका के खिलाफ श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से दूसरा प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है.

शिवम गौड़ का कहना है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पूरी तरह से गलत और भ्रामक है. यह गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत करते हुए लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली है. जाे स्थान देवता का है, वहां मस्जिद बताकर उर्स की अनुमति मांगना सही नहीं है. इसलिए विश्व वैदिक सनातन संघ ने यह कदम उठाया है. एप्लिकेशन फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज (सीनियर डिविजन ) महेंद्र पांडेय की अदालत में दाखिल की गई है.

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