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ज्ञानवापी विवाद: अंजुमन इंतजामिया के खिलाफ डाक से भेजा शिकायती पत्र, वर्शिप एक्ट के उल्लघन में कार्रवाई की मांग - Worship Act violation

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को विश्व वैदिक सनातन संघ ने चौक थाने में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि कमेटी के द्वारा 1991 के स्पेशल वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया है.

ज्ञानवापी विवाद
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Published : May 27, 2022, 7:31 AM IST

वाराणसी:ज्ञानवापी परिसर को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ चौक थाने में शिकायत की गई है. विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने स्पीड पोस्ट के जरिए थाने में शिकायत पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. शिकायत में अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर यह आरोप लगाया गया है कि कमेटी के द्वारा 1991 के स्पेशल वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया है. पत्र के मुताबिक 1991 के उपासना स्थल कानून के सेक्शन 3/6 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है.


विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से पुराने कानून का उल्लंघन किया जा रहा है. सनातन संघ ने अबतक अलग-अलग तरीके से कोर्ट में छह याचिका पहले से ही दायर कर रखी हैं और आज सातवीं शिकायत पुलिस थाने में भी की गई है.


जितेंद्र सिंह का कहना है कि कमीशन की कार्यवाही के दौरान जब सभी लोग परिसर में अंदर घुसे थे तब यह देखने में आया था कि ज्ञानवापी परिसर का जो रखबा संख्या 9130 है उसके कई हिस्सों में रंगाई-पुताई से लेकर निर्माण कार्य भी कराए गए हैं, जो कि 1991 के विशेष उपासना स्थल कानून का खुला उल्लंघन है. उपासना स्थल कानून के सेक्शन 3/ 6 के अनुसार यह एक अपराध की श्रेणी में आने वाला कार्य है और इसलिए चौक थाने में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है.


सबसे बड़ी बात यह है कि 1991 के इसी वर्ष एक्ट के जरिए मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के तरफ से दायर की गई श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन याचिका को रद्द करने के लिए कोर्ट में गुहार लगा रहा है. हालांकि, चौक इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्हें अबतक कोई ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. जब पत्र मिलेगा तब जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी.

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