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मिठाई के शौकीनों सावधान! छोटी सी चूक सेहत पर भारी न पड़ जाए, जानिए कैसे - expiry sweets business worth crores

दिवाली पर एक्सपायरी मिठाई का करोड़ों का कारोबार दुकानदारों के द्वारा किया गया. सरकार ने मिठाइयों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना दुकानदारों के लिए जरूरी तो है ही. ग्राहकों को भी इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं वो क्या नियम हैं जो मिठाइयों के लिए लागू हैं.

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Published : Oct 29, 2022, 7:28 PM IST

वाराणसी:दिवाली बीत गई है, लोगों के घरों में खूब मिठाइयां खरीदी गईं. इन खुशियों के पल के बीच एक बात थी जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा. वो बात थी मिठाइयों के ताजी होने की. क्या आपने जांच की कि आप जो मिठाई खरीद रहे हैं वो ताजी है या नहीं. मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट का स्टीकर(expiry sweets business worth crores) लगा हुआ मिला था? अगर नहीं तो ये खबर आपके लिए है. वाराणसी में मिठाइयों का क्या हाल रहा ये भी जानते हैं.

दरअसल, वाराणसी में भी दीपावली के मौके पर खूब मिठाइयां बिकी. अभी देव दीपावली भी आ रही है. छठ पूजा का पर्व चल ही रहा है. ऐसे में किसी का इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा कि सरकार ने मिठाइयों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना दुकानदारों के लिए जरूरी तो है ही. ग्राहकों को भी इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं वो क्या नियम हैं जो मिठाइयों के लिए लागू हैं.

दीवाली पर एक्सपायरी मिठाई का करोड़ो का कारोबार



भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के नियम:सरकार ने आम नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नया नियम बनाया. इस नियम के तहत बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की बनने की तारीख और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी है. दुकानदारों को डिब्बा बंद मिठाइयों के लिए यह जानकारी डिब्बे के ऊपर लिखनी होगी. यह नियम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जारी किए हैं, जिसके तहत मिठाई की दुकानों में एक अक्टूबर 2020 से मिठाई की ट्रे में बेस्ट बिफोर, मैन्युफेक्चरिंग डेट, मिठाई की कीमत व मिठाई का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया.



वाराणसी इस मामले में निकला फिसड्डी:खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने पिछले साल ही मिठाई के 57 सैंपल लिए थे, जिसमें से 24 सैंपल यानी 42 फीसदी सैंपल फेल हो गए. वहीं, इस वर्ष दीपावली पर विभाग ने कुल 78 सैम्पल लिए, इसके परिणाम अभी तक नही आये हैं. विभाग ने नए नियम के तहत साल 2020 से इस संबंध में किसी भी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं की है. वाराणसी में गोदौलिया, दशाश्वमेध, पांडेयपुर, ठठेरी बाजार, चौक, सिगरा, लंका, मंडुआडीह जैसे बड़े इलाकों 500 से अधिक मिठाई की दुकानें हैं. आपको हैरानी होगी कि अधिकतर दुकानदार मिठाइयों पर एक्सपाइरी डेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.


ग्राहकों को होती है दिक्कत:ग्राहकों का कहना है कि वाराणसी की किसी भी दुकान पर मिठाई के निर्माण या एक्सपायरी की डेट नहीं लिखी होती है. दुकानदार अपनी मिठाई को ताजा बता करके हर किसी को बेचता है. इस वजह से हमें दिक्कतें होती हैं. हमें नहीं पता चल जाता कि यह मिठाई कितने दिनों से बनी हुई है और इससे अभी कितने दिनों तक रखा जा सकता है इसलिए हम सीमित मात्रा में भी मिठाई खरीदते हैं.यदि विभाग और दुकानदार दोनों जागरूक होकर के इस तरीके के नियमों का पालन करें, तो हम ग्राहकों के लिए काफी सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि मिठाई हर किसी को पसंद है और लापरवाही के कारण तमाम तरीके की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं.


अधिकारी दे रहे ये गोलमोल जवाब:वाराणसी में अकेले दीपावली पर ही मिठाई का 300 से 400 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. इसको लेकर यहां के अधिकारी सजग नहीं दिखाई देते हैं. खाद्य विभाग अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि वाराणसी में दुकानदार तय मानकों का ध्यान रख रहे हैं इसीलिए इस प्रावधान के तहत किसी भी प्रकार की कार्यवाई नहीं की गई है.उन्होंने बताया कि समय-समय पर अधिकारियों के द्वारा हर दुकान पर चेकिंग की जाती है जहां दुकानदार बने हुए सामान, मिठाइयों के निर्माण व एक्सपायरी डेट को लिखे होते हैं.

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