वाराणसी:आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपके नाम का आयुष्मान गोल्डन कार्ड (Ayushman Bharat Golden Card ) यदि किसी कारणवश और किसी के नाम जारी हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. जी हां आप प्रमाणिक दस्तावेज द्वारा पुनः अपना नाम कार्ड पर अंकित करा सकते हैं.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीबी सिंह ने बताया कि सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि कार्ड बनवाते समय कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और लोग काफी परेशान हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आमजन के पास योजना से प्राप्त कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का पत्र या प्लास्टिक कार्ड तो अपनी शिकायत टोल फ्री नं. 1800-1800-4444 या 14555 पर दर्ज करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित दस्तावेज लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टीम के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. संबंधित मामले की जांच के पश्चात् शिकायत दूर कर दी जाएगी. इसके उपरांत लाभार्थी सूचीबद्ध चिकित्सालय या जन सुविधा केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है.
इस संबंध में स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रेहेंसिव हेल्थ एंड इंटिग्रेटेड सर्विसेज के संयुक्त निदेशक राजेन्द्र कुमार का कहना है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह योजना पूर्णतः पात्रता पर आधारित है. इसकी सूची वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई है. पात्र परिवारों के लाभार्थी की अनुबंधित अस्पतालों में पहचान सुनिश्चित होने के पश्चात पांच लाख तक का निशुल्क चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं. लाभार्थी किसी भी अनुबंधित सरकारी अथवा निजी अस्पताल में अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र ले जाकर अपनी पहचान एवं पात्रता सुनिश्चित कर सकता है. उन्होंने बताया कि कोई भी लाभार्थी www.mera.pmjay.gov.in के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है.