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वाराणसीः 1079 तालाबों पर अतिक्रमण, डीएम ने दिए खाली कराने के निर्देश

यूपी के वाराणसी जिले में जिलाधिकारी ने कैम्प कार्यालय पर सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसायटी की बैठक की. जिले में 1079 तालाबों पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराए जाने के निर्देश के बावजूद अब तक कार्रवाई न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई. साथ ही सोमवार से अभियान चला कर सभी तालाबों से अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी
अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी

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Published : Sep 9, 2020, 5:05 PM IST

Updated : Sep 24, 2020, 6:17 PM IST

वाराणसीः जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कैम्प कार्यालय पर सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसायटी की बैठक की. जिले में 1079 तालाबों पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराए जाने के निर्देश के बावजूद अब तक कार्रवाई न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई. सोमवार से अभियान चला कर 100 प्रतिशत तालाबों से अवैध कब्जे हटवाने की कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. राजातालाब में 77, पिण्डरा में तीन तथा सदर वाराणसी में 202 तालाबों पर अतिक्रमण है, जिसे हटवाने की कार्रवाई की जानी है.

उन्होंने सभी एसडीएम को हर तीन पर तहसीलदारों की बैठक कर लम्बित प्रकरणों आईजीआरएस, धारा 24, तहसील दिवस, 122 बी के आदेशित मामले, डुगडुगी पिटवा कर अमीनों द्वारा वसूली, स्टाम्प ड्यूटी रिकवरी कराने सहित तहसील के सभी कार्यों की प्रगति सुधारने के लिए निर्देशित किया. तीन साल से ऊपर के लम्बित कोर्ट केस के निस्तारण न किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की. कितने भू-माफियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 10 नए भू-माफियाओं को चिन्हित करने के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी निरुत्तर दिखे. जिस पर शनिवार तक 10 नए भू-माफिया चिन्हित किए जाने का निर्देश दिया गया.

वहीं धारा 107/16 के निर्गत आदेशों पर कार्रवाई, दर्ज नए मामले, कितनी नोटिस जारी हुई तथा कितने फाइनल आदेश हुए. इसकी प्रगति भी असंतोषजनक पाए जाने पर थानावार, थानों में ही सम्बंधित लोगों को बुलवा कर तहसीलदारों को निस्तारण कराने का निर्देश दिया. एसडीएम प्रशासन व एडीएम वित्त, राजस्व को निर्देशित किया कि सभी पटलों पर एक रजिस्टर बनवाएं, जिसमें प्रतिदिन पत्रों को दर्ज किया जाएगा. साथ ही उनसे सम्बंधित रिपोर्ट का विवरण भी उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. खतौनी का कार्य निर्धारित समयावधि में यदि पूर्ण नहीं किया जाता तो लेखपालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निलम्बन करने तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से स्पष्टीकरण लिए जाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

Last Updated : Sep 24, 2020, 6:17 PM IST

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