वाराणसी:दुष्कर्म (Rape in Varanasi) जैसे गंभीर मामले में आरोपित के खिलाफ समय से कोर्ट में आरोप पत्र न भेजने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कैंट थाना प्रभारी द्वारा जानबूझकर आरोप पत्र निर्धारित समय 90 दिन में कोर्ट में न भेजकर आरोपित को लाभ पहुंचाने के मामले पुलिस कमिश्नर वाराणसी को पत्र लिखकर कैंट थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया.
वहीं पत्र में कहा गया है कि कैंट थाना प्रभारी ने रैसीपट्टी बड़ागांव निवासी आरोपित हिमांशु पाण्डेय के खिलाफ कैंट थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 406, 376, 313, 323, 506 व 392 में दर्ज मुकदमे में निर्धारित समय 90 दिन के बजाय 6 दिन विलंब से यानी कुल 96 दिन बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है. इस पर आरोपित के अधिवक्ता ने यह प्रश्न उठाते हुए इसका लाभ आरोपित को देने की मांग करते हुए जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की.(Crime News UP)