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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सतुआ बाबा समेत 25 भगोड़ा घोषित, कुर्की का आदेश

वाराणसी कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा और महंत बालक समेत 25 लोगों को भगोड़ा घोषित किया है. साथ उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है.

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वाराणसी कोर्ट

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Published : Oct 22, 2022, 7:10 PM IST

Updated : Oct 22, 2022, 7:26 PM IST

वाराणसी: 7 साल पुराने अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में ज्योतिष पाठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, महंत बालक दास सहित 25 लोगों को एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है. इसके साथ ही सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की करने का आदेश पुलिस को दिया है. अदालत ने कहा है कि इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन पेश करें.

आदेश की कॉपी

दरसअल, गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से दशाश्वमेध तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे-आगे भी एक जत्था चल रहा था. शाम करीब 4:30 बजे के लगभग गोदौलिया चौराहे पर खड़ा एक सांड़ भड़क गया और गिरजाघर चौराहे की ओर भागा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई. भगदड़ देख चौक से गोदौलिया की ओर बढ़ रही अन्याय प्रतिकार यात्रा में शामिल लोग भी भागने लगे.

आदेश की कॉपी

उन्हें लगा कि पुलिस ने यात्रा रोकी है और लाठीचार्ज कर दिया है. इसी बीच मौका पाकर उपद्रवियों ने पहले पुलिस बूथ फिर एक सरकारी जीप में आग लगा दी. बूथ में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटों ने ठीक पीछे तांगा स्टैंड को भी अपनी चपेट में ले लिया. इसमें एक मजिस्ट्रेट की जीप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी व पुलिस की वैन और लगभग दो दर्जन बाइक आग के हवाले कर दी गईं. इस दौरान गोदौलिया तांगा स्टैंड पर कहीं से दो पेट्रोल बम भी फेंके गए. इससे आग और तेजी से फैली.

वहीं, इस दौरान हुए पथराव में तत्कालीन एडीएम, सिगरा थानाध्यक्ष, पीएसी का एक जवान और एक न्यूज चैनल का फोटोग्राफर बुरी तरह घायल हो गए थे. उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां पटकीं. फिर, आंसू गैस और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया. हवाई फायरिंग भी की गई. पुलिस ने उपद्रव प्रभावित इलाकों में जाने वाले रास्तों को सील कर दिया. हालात काबू में नहीं आता देख कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया. सब कुछ सामान्य होने पर दो घंटे बाद कर्फ्यू हटा लिया गया.

प्रकरण को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल, असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें पूर्व विधायक अजय राय कोर्ट में हाजिर हो गए हैं.

वहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालक दास, पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल, असित दास समेत 25 लोगों के हाजिर न होने पर कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

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Last Updated : Oct 22, 2022, 7:26 PM IST

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