वाराणसी: विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अभय कृष्ण तिवारी की अदालत (Court) ने नेपाली गांजा और अफीम बरामदगी के मामले में रोहनिया रानी बजार निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्याम जी जायसवाल, भाई अशोक जायसवाल और मोहन लाल व भाईलाल कन्नौजिया को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है.
वहीं, अदालत (Court) ने अभियुक्त दोनों भाइयों hj दो लाख और अन्य दोनों अभियुक्तों पर एक लाख जुर्माना भी लगाया है. यह परिवाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंटलिजेन्स ऑफिसर ने 31 वर्ष पूर्व 1992 में दाखिल किया था. मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अरुण श्रीवास्तव व एडीजीसी रोहित मौर्य के मुताबिक अभियुक्त अशोक जायसवाल के राजातालाब रानीबाजार स्थित सरकारी भांग की दुकान पर 30 जुलाई 1992 को छापा मारा गया. तब दुकान पर मौजूद नौकर अभियुक्तगण मोहनलाल गुप्ता और भाई लाल कन्नौजिया के पास से दुकान में रखी 110 पुड़िया में 290 ग्राम नेपाली गांजा बरामद किया गया था. इसके बाद टीम के अधिकारियों ने अशोक जायसवाल के आवास पर छापा मारकर भाई श्याम जी जायसवाल की निशानदेही पर अशोक जायसवाल के कमरे से 7 किलो 3 सौ ग्राम अवैध नेपाली गांजा और 230 ग्राम अफीम बरामद की थी. वहीं, अदालत ने विचारण में अभियुक्तों को दोषी पाया और इस मामले में सजा सुना दी.ये भी पढे़ंः Varanasi Court: तांत्रिक से दुष्कर्म कराने व दहेज उत्पीड़न के मामले में परिवार के सात सदस्यों की जमानत अर्जी खारिज