वाराणसीः नए मोबाइल का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह ने नए निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए मोबाइल कंपनी, सर्विस सेंटर व मोबाइल डिलीवरी करने वाली कंपनी को मोबाइल की कीमत और उपभोक्ता के आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं.
2 महीने में ही खराब हुआ टच स्क्रीन
दरअसल, चौक थाना क्षेत्र के ब्रह्मनाल निवासी गोपाल गुप्ता ने स्मार्ट कंपनी का एक मोबाइल फोन ऑनलाइन बुक कर मंगाया था, जिसकी कीमत 7999 रुपये थी. 19 फरवरी 2018 को गोपाल गुप्ता ने सील पैक मोबाइल प्राप्त किया और उसका भुगतान किया. इस मोबाइल की 1 वर्ष की वारंटी थी और लगभग 2 महीने के बाद मोबाइल के टच स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया. जब गोपाल गुप्ता ने कस्टमर केयर पर इसकी शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर में जाकर मोबाइल की त्रुटियों को दूर कराएं. इसके बाद गोपाल गुप्ता सर्विस सेंटर पहुंचे. जहां मोबाइल का पार्ट्स न मिलने के कारण उन्हें बार-बार दौड़ाया गया.