वाराणसीः सांसद अतुल राय के लिए सोमवार को राहत भरी ख़बर आयी. उनपर आरोप लगाने वाली युवती समेत दो और लोगों के खिलाफ मुकदमा करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. अतुल राय के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव ने सांसद के भाई पवन कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र पर ये आदेश दिया है. अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने इसकी जानकारी दी है.
सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती समेत दो और के खिलाफ मुकदमा दर्ज
घोसी से सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती समेत दो और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया. सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव ने सांसद के भाई पवन कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र पर ये आदेश दिया है.
नाजायज लाभ के लिए दर्ज कराया गया मुकदमा
अनुज यादव ने कहा कि लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ वर्ष 2019 में नाजायज लाभ के लिए युवती ने कूटरचित प्रपत्र में अपनी उम्र अलग-अलग अंकित की. रेप के मामले में अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए युवती और उसके सहयोगियों के खिलाफ धारा 419, 429, 467 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया. अनुज यादव ने बताया कि इस मुकदमें में युवती ने अपनी उम्र 10 मार्च 1997 दर्ज करायी और समर्थन में हाईस्कूल अंकपत्र की प्रतिलिपि संलग्न की. जबकि लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराते वख्त भी हाईस्कूल के अंकपत्र की प्रतिलिपि लगायी गयी थी. जिसमें युवती की उम्र 10 जून 1997 दर्ज है.
ये था मामला
जानकारी के मुताबिक साल 2019 में घोसी से सांसद अतुल राय पर बलिया निवासी युवती ने रेप समेत कई धाराओं में लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2015 में भी इसी युवती ने यूपी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह उर्फ सब्बल के खिलाफ छेड़खानी व धमकी देने का मुकदमा शिवपुर थाने में दर्ज कराया था और बाद में आरोपों से मुकर गयी.