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शाम 4 बजे के बाद वाराणसी में गंगा घाट पर जाने पर रोक

कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाराणसी के डीएम ने रविवार की देर रात कई महत्वपूर्ण आदेश जारी कर कई जगहों पर रोक लगाई है. काशी में गंगा घाटों पर शाम 4:00 बजे लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है.

वाराणसी में घाट पर जाने पर रोक
वाराणसी में घाट पर जाने पर रोक

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Published : Apr 12, 2021, 5:03 AM IST

वाराणसी:कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में लगातार बैठक कर रहे हैं. वहीं जिला अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की पूरी छूट दी गई है. वाराणसी के डीएम ने रविवार की देर रात कई महत्वपूर्ण आदेश जारी कर कई जगहों पर रोक लगाई है. इनमें गंगा घाटों पर शाम 4:00 बजे के बाद आम जनमानस के जाने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है, क्योंकि शाम के बाद सुकून और शांति की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ घाटों पर उमड़ती है, जो इस कोरोना संक्रमण के फैलाव में मददगार हो सकती है.

यह है आदेश

जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण, नगर निगम, खेल विभाग आदि विभागों के समस्त प्रकार के सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम और अन्य पार्क सायंकाल 04.00 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे. इनमें सुबह 06.00 बजे से पहले और शाम 04.00 बजे के बाद किसी भी जन-सामान्य का जाना प्रतिबंधित है. वाराणसी के समस्त घाटों पर सूबह 06.00 बजे से पहले और शाम चार बजे के बाद जन-सामान्य का जाना प्रतिबंधित किया जाता है. इसमें केवल आरती के आयोजक, उनके न्यूनतम आवश्यक अर्चक, घाट पर स्थित घरों के सदस्य, नाविक, नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. अंतिम संस्कार करने वाले तथा इससे जुड़े हुए लोग भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. जिन पर्यटकों द्वारा नाव का प्रयोग किया जाएगा वे केवल नाव पर चढ़ने और उतरने के लिए घाट का प्रयोग करेंगे व किसी भी दशा में घाट पर नहीं रुकेंगे. इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगल आरती समेत अन्य सभी आरतियों में भी आम लोगों की एंट्री को प्रतिबंधित करते हुए टिकट की बिक्री रोक दी गई है.

सुबह 6 से रात्रि नौ तक ही होंगे कोई आयोजन

पूर्व में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक धार्मिक स्थलों और परिवार के सामाजिक आयोजनों में बंद भवन में अधिकतम 100 और खुले स्थानों के परिसरों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने के आदेश दिए गए थे. जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन रात 09.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है. यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा. जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा और 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा. साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी.

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