वाराणसी: फर्जी दस्तावेज लगाकर भारत के फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने के प्रयास में बीते दिनों गिरफ्तार किए गए अफगान नागरिक आबिद अब्दुल्लाह की जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी.
वाराणसी में फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़े गए अफगान नागरिक की जमानत अर्जी खारिज - फर्जी दस्तवेजों के साथ वाराणसी में किया गया था अफगानी
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पासपोर्ट कार्यालय से गिरफ्तार किए गए अफगान नागिरक की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. अफगान नागरिक जनवरी में फर्जी दस्तावेजों के साथ आजमगढ़ के पते पर पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनवाने आया था.
जनवरी में हुआ था गिरफ्तार
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 31 जनवरी को भेलूपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजीव रंजन उपाध्याय ने महमूरगंज स्थित पासपोर्ट कार्यालय में फूलपुर आजमगढ़ के पते से पासपोर्ट बनवाने पहुंचे अफगान नागरिक आबिद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जब उसे पकड़ा था तो वह टूटी फूटी भाषा में अपना नाम बता सका था. उसने अपना नाम और पता अफगानिस्तान का बताया था और यह भी जानकारी दी थी कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के चमराडीह गांव के रहने वाले साहेब आलम ने उसे इंडिया के पते से पासपोर्ट बनवाने के लिए बनारस बुलाया था.
मिले थे कई फर्जी दस्तावेज
अफगान नागिरक ने उस वक़्त बताया था कि अफगानिस्तान के बाहर जाने के लिए पासपोर्ट वीजा नहीं बनता है. वह 17 जनवरी से साहेब आलम के घर पर ही आकर रुका था. आबिद अब्दुल्ला को साथ लेकर पुलिस में साहेब आलम के घर भी जाकर तलाशी ली थी. उस वक्त तलाशी में आबिद के पास एक मोबाइल फोन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता परिचय पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज प्राप्त हुए थे.