वाराणसीः अवधेश राय हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की कोर्ट ने आगामी नौ फरवरी को आरोपी मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना था. लेकिन बुधवार को भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया. वहीं पूर्व में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने उक्त मुकदमे में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए वकालतनामा दाखिल करने की अदालत से अनुमति मांगी थी.
इसके साथी ही अदालत को ये भी बताया था कि बांदा जेल में उसे किसी भी परिजन और व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. वहीं इस पर अदालत ने 21 जनवरी को मुख्तार अंसारी की अपील को मंजूर करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि मुख्तार अंसारी को किसी एक परिजन और अधिवक्ता से मिलने की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्तार अंसारी का वकालतनामा प्रस्तुत हो सके.