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बसपा सांसद अतुल राय की लोकसभा सदस्य पद की शपथ की अपील को कोर्ट ने किया खारिज

नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय के लोकसभा के सदस्य पद की शपथ लेने की अपील को अदालत ने खारिज कर दिया है. अतुल राय के खिलाफ वाराणसी में एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी.

नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय.

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Published : Jul 2, 2019, 9:26 PM IST

वाराणसी:मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. अतुल राय के खिलाफ वाराणसी में एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी. काफी समय से फरार चल रहे अतुल राय ने वाराणसी में सरेंडर किया था. वहीं अब नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय के लोकसभा के सदस्य पद की शपथ लेने की अपील को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया.

27 जून को अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया था कि आरोपी घोसी से नवनिर्वाचित सांसद है. दुष्कर्म के मामले में वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है. लोकसभा का 17 जून से 26 जुलाई तक प्रथम सत्र चल रहा है. जेल में निरुद्ध होने के कारण वह शपथ नहीं ले सका है. ऐसे में उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजकर शपथ ग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जाये.

आरोपी सांसद द्वारा जेल में जान को खतरा बताते हुए जेल में सुरक्षा प्रदान कराए जाने की भी अदालत से गुहार लगाई गई थी. साथ ही खाने में जहर मिलाये जाने की आशंका जताते हुए घर का भोजन दिए जाने की अपील भी की थी.

मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने यह कहकर प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, चाहे वह सामान्य नागरिक हो अथवा जनप्रतिनिधि. अदालत ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि कानून के अनुसार सुरक्षा के समुचित व्यवस्था करें.

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