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राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले में दाखिल प्रार्थना पत्र कोर्ट में खारिज, यह बनी वजह - वाराणसी की ताजी खबर

राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को कोर्ट में खारिज कर दिया गया. चलिए जानते हैं इसकी वजह.

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राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले में दाखिल प्रार्थना पत्र कोर्ट में खारिज, यह बनी वजह

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Published : Mar 22, 2023, 6:43 PM IST

वाराणसी: कांग्रेस सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को आज न्यायालय ने खारिज कर दिया. यह प्रार्थना पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी की तरफ से पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट उज्जवल उपाध्याय के न्यायालय में दाखिल किया गया था. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर आज फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की थी जिस पर कोर्ट ने पोषणीयता के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया.

विशेष (एमपी एमएलए कोर्ट ) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पड़ी आवेदन की पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया. पिछले तिथि पर कोर्ट ने अर्जी की पोषणीयता सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.

भारतीय जनता पार्टी विधि संजोजक और अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने अधिवक्ता राजकुमार तिवारी के जरिए कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 ( 3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. जिसमे आरोप लगाया था की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल ब्रिटेन में कार्यक्रम के दौरान भारत की वर्तमान राजनीति परिधि पर विवादित बयान दिया. जिसमें कहा गया की भारत में लोकतंत्र की खतरा हो गया है. भारत में अल्पसंख्यक, दलित आदि सुरक्षित नहीं है. इस तरह के बयान दूसरे देश में देकर भारत को अपमानित किया गया वही नही देश की एकता अखंडता व संप्रभुता के खिलाफ बयान दिया गया. इनके बयान से देश में अशांति और वैमनस्य आपस में बढ़ सकती है. यह देश के लिए खतरनाक है. पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब की गई है, जो करोड़ों भावनाओ का अनादर है.

इस मामले में अधिवक्ता ने थाने से लेकर आलाधिकारी से गुहार लगाई कोई करवाई नही हुई. इस पर कोर्ट में आवेदन दिया. कोर्ट ने आवेदन की पोषणीयता की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि नियत की थी. कोर्ट में वादी की ओर दलील दी कि राहुल गांधी जी केरल के वायनाड से सांसद हैं और उनके द्वारा हेट स्पीच दी गई है, माननीय न्यायालय अंतर्गत धारा 190 सीआरपीसी व 179 सीआरपीसी के तहत अपराध को सुनने की अधिकारिता रखती है, क्योंकि 179 सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपराध का विचारण वहां होगा जहां अपराध घटित हुआ है अथवा जहां प्रभावित पक्ष है इसलिए आवेदन पोषणीय है. कोर्ट ने सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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