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वाराणसी दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Varanasi dowry murder case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आरोपी जितेंद्र कुमार की याचिका पर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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Published : Jul 5, 2022, 12:00 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आरोपी जितेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी व सरकारी वकील को सुनने के बाद दिया.

अधिवक्ता सुनील ने बताया कि घटना वाराणसी जिले की है. आरोपी की पत्नी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे. तनाव में पत्नी ने घर के अंदर कमरे का दरवाजा बंद कर खुद को आग लगा ली. इस दौरान पति व पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर बचाने की कोशिश की. जहां इस प्रयास में पति के दोनों हाथ जल गए और अस्पताल ले जाते समय पत्नी की रास्ते में ही मौत हो गई. पुलिस पर गलत तरीके से जांच कर पति व सास के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आरोप लगाया गया है. फिलहाल सास को जमानत मिल चुकी है और मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को तय की गई है.

इसे भी पढे़ं-दहेज उत्पीड़न केस में पति को राहत, कोर्ट ने मिडिएशन होने तक मुकदमे की सुनवाई पर लगाई रोक

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