वाराणसी: अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट में शहर के एक प्रतिष्ठित होटल पर मसाला डोसा में मिलावट करने पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही शहरभर में अप्रैल-2020 से जनवरी-2021 तक के बीच सामने आये मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामलों में कुल 40 लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इनमें सिर्फ जनवरी-2021 के सामने आये मामलों में ही 7.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
मसाला डोसा में मिलावट करने पर 2 लाख 10 हजार का जुर्माना - डोसा में मिलावट करने पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना
वाराणसी के अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट में शहर के एक प्रतिष्ठित होटल पर मसाला डोसा में मिलावट करने पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अप्रैल-2020 से जनवरी-2021 तक के बीच सामने आये मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामलों में कुल 40 लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सघन अभियान चलाकर लिए गए थे नमूने
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर शहरभर में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर नमूने लिए गए थे. जिन्हें जांच के लिए लखनऊ की प्रयोगशाला में भेजा गया था. प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर अपर जिलाधिकारी की अदालत ने आरोपी प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 7.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. मिलावट करने के लिए दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों में शहर का एक प्रतिष्ठित होटल भी शामिल है. होटल पर मसाला डोसा मिक्स में मिलावट किए जाने पर 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
अप्रैल-2020 से जनवरी-2021 तक 157 वादों का निस्तारण
अप्रैल-2020 से जनवरी-2021 तक मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में 157 नमूने एकत्रित किये गए. मानक के विपरीत पाए जाने पर 40 लाख 54 हजार का जुर्माना लगाया गया. जिसमें सिर्फ जनवरी महीने के 28 मामलों में कुल 7.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. खाद्य पदार्थों में दूध, तेल, पनीर, नमकीन, मिठाइयां और मसालों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया.