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फायर के नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द

उन्नाव में फायर के नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द कर दी गई है.

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निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द

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Published : Nov 1, 2022, 10:47 AM IST

Updated : Nov 1, 2022, 11:30 AM IST

उन्नाव:जिले में संचालित 21 निजी नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन को आज मंगलवार को उन्नाव के सीएमओ ने निलंबित करने का आदेश दिया है. साथ ही अग्रिम आदेश तक अस्पताल बंद करने का निर्देश दिया है. यह सभी नर्सिंग होम फायर के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. जिसके कारण इनका नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है. मीडिया से बात करते हुए उन्नाव सीएमओ डॉ. सत्य प्रकाश ने बताया कि 21 अस्पतालों को नोटिस भेजकर उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है. यदि कोई भी अस्पताल खुला पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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बता दें कि निजी नर्सिंग होम में आग की कई घटनाएं हो चुकी हैं. इसको संज्ञान में लेते हुए उन्नाव के सीएमओ ने 21 निजी नर्सिंग होम का लाइसेंस रिन्यूअल पर रोक लगा दी है. साथ ही इन सभी नर्सिंग होम को जब तक फायर की noc नहीं हो जाती तब तक अस्पताल को बंद रखने का आदेश दिया गया है.

दरअसल, यह सभी नर्सिंग होम फायर के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. साथ ही लाइसेंस के रिनिवल पर इन सभी नर्सिंग होमों ने fire के नियमों के साथ-साथ fire की noc भी सीएमओ ऑफिस में प्रस्तुत नहीं की है. इसके चलते उन्नाव सीएमओ डॉ. सत्य प्रकाश ने इन सभी अस्पतालों के लाइसेंस निलंबित करते हुए अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया है.

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Last Updated : Nov 1, 2022, 11:30 AM IST

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