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बैंक चोरी मामले में दो अभियुक्तों को 4 साल की सजा - बैंक चोरी में जेल

उन्नाव जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आलोक शर्मा ने दो बैंक लुटेरों को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने पर 3 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा.

उन्नाव जिला अदालत
उन्नाव जिला अदालत

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Published : Mar 20, 2021, 1:07 PM IST

उन्नावः जिले के आसपास दूसरे जिलों में कई वर्षों तक लूटपाट करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के दो बदमाशों को गैंगस्टर कोर्ट ने चार-चार साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों बैंक लुटेरों को जेल भेज दिया गया.

रेकी कर करते थे चोरी
दोनों बदमाश पहले बैंकों की रेकी करते थे, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम देते थे. अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 ने इन दोनों बदमाशों को सजा सुनाई. कन्नौज जिले के तिर्वा के ग्राम सोसरी निवासी अखिलेश सिंह और गैंगस्टर चंद्रसेन सिंह निवासी ग्राम टेढ़ा कोठी बाराबंकी पर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आलोक शर्मा ने विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी के साक्ष्य को सुनने के बाद आरोपितों को 4 साल की सजा सुनाई है. वहीं अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा पाने वाला अखिलेश सिंह गिरोह का सरगना था. चंद्रसेन सिंह पर कई मुकदमे उन्नाव के बीघापुर और पुरवा कोतवाली में दर्ज हैं.

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साल 1998 और 1999 में दो बैंक में की थी चोरी
वर्ष 1998 और 1999 में इन दोनों अभियुक्तों ने 2 बैंकों में लूट की घटना कारित की थी. तत्कालीन थाना प्रभारी बीघापुर विनोद कुमार सिंह ने बैंक लुटेरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. वहीं न्यायालय के सजा सुनाने के बाद अखिलेश सिंह और चंद्रसेन को जिला कारागार भेज दिया गया.

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