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विधायक कुलदीप सिंह को हुई सजा के बाद रेप पीड़िता के पैरोकारों में खुशी की लहर - दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

उन्नाव जिले के माखी रेप कांड में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाया. इसमें रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये का का अर्थदंड भी लगाया है.

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विधायक कुलदीप सिंह को हुई सजा.

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Published : Dec 20, 2019, 11:51 PM IST

उन्नाव: जिले के माखी रेप कांड को लेकर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये का का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं इस सजा के बाद जहां रेप पीड़िता के पैरोकार जो उसकी मदद करते थे उन लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है.

विधायक कुलदीप सिंह को हुई सजा.

'न्यायालय ने किया सम्मान'
रेप पीड़िता के वकील के भाई और सीबीआई के गवाह ने फैसले पर खुशी जताई. देवेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, उससे हम संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले को पूरे देश के लोगों को देखना चाहिए. वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बालेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई उसका न्यायालय ने सम्मान किया.

'आरोपी ने उन्नाव की धरती को किया बदनाम'
पीड़िता के पैरोकार अवधेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वह बहुत ही सही है. ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक नजीर बन सके कि कोई भी गलत काम गलत ही होता है.

उन्होंने बताया कि उन्नाव की धरती कलम और तलवार की धरती के नाम से जानी जाती थी लेकिन इस विधायक ने इस उन्नाव की धरती को बदनाम कर दिया. जिले का नाम बताने से शर्म आने लगी थी. वहीं आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर हम लोग कोर्ट का जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे.
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