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दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा - उन्नाव कोर्ट न्यूज

उन्नाव के मौंरांवा थाना क्षेत्र निवासी एक अभियुक्त को दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी राजेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अन्य नामित आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव

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Published : Mar 5, 2022, 11:41 AM IST

उन्नाव: मौंरांवा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक अभियुक्त को दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी राजेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य नामित आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

बारासगवर थाना क्षेत्र के सेढ़पुर गांव निवासी रामशंकर ने 19 फरवरी 2014 को बेटी देवी की शादी मौरावा थानाक्षेत्र के नया खेड़ा गांव निवासी राजेश से की थी. शादी के दो साल बाद 15 मार्च 2016 को देवी की संदिग्ध हालात में ससुराल में मौत हो गई. पिता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में कार न मिलने पर बेटी को प्रताड़ित करते थे. दामाद राजेश व बेटी के सास-ससुर और देवर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी.

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इस मामले में उन्नाव अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था. इसी मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दहेज हत्या में राजेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

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