नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए सड़क हादसे में साजिश रचने के मामले की सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने अभियोजन पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 10 फरवरी की तारीख नियत की है.
22 दिसंबर को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह ने इस मामले को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. दरअसल 21 दिसंबर को भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सड़क हादसे में साजिश रचने के आरोपों से मुक्त होने के बाद बेल बांड भरा था. कुलदीप सिंह सेंगर, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह उर्फ प्रखर सिंह और अवधेश सिंह ने दस-दस हजार रुपए का बेल बांड भरा.
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने इस मामले के बाकी आरोपियों के सांसद या विधायक नहीं होने की स्थिति में इस केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेजा था. इन आरोपियों को कोर्ट ने 20 दिसंबर को आरोपों से मुक्त कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी आशीष कुमार पाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338, 304-ए के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपियों विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506(2) और 34 के तहत आरोप तय किया था.