लखनऊ: दिनों दिन बढ़ते जा रहे गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने दो से अधिक लाइसेंंसी शस्त्र रखने वाले लोगों को झटका देते हुए, उनके पास मौजूद दो से अधिक सभी शस्त्रों को जमा करने का निर्देश दिया है.
दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को सरकार ने दिया झटका - unnav latest update
बढ़ते गन कल्चर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, दो से अधिक शस्त्र रखने के नियम में बदलाव किया है. जिसके बाद उन्नाव डीएम ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को आदेश दिया है कि, वह अपने पास मौजूद शस्त्रों में से सिर्फ दो शस्त्र अपने पास रखकर शेष सभी शस्त्रों को थाने या कोतवाली में जमा कर दें.
जिसके बाद उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट में बदलाव किया है. जिसके बाद आर्म्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019, नं0- 48 2019 दिनांक 13 दिसंबर 2019 की बिंदु संख्या-3 में आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन-3 के सब सेक्शन (2) में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के तहत दो से अधिक सभी शस्त्र या तो भेजे जाएं या किसी दुकान पर जमा किए जायेंगे.
जिला मजिस्ट्रेट ने संशोधन के बारे में अवगत कराते हुए कहा है कि, जनपद उन्नाव की समस्त शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पास कोई भी दो शस्त्र रखने के बाद शेष शस्त्रों को 12 दिसंबर 2020 के पूर्व प्रत्येक दशा में अपने नजदीकी थाने, कोतवाली में जमा करा देंं अथवा किसी वैध अस्त्र-शस्त्र विक्रेता को बेच कर इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी (आयुध), कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के समक्ष मूल लाइसेंस सहित प्रस्तुत करेंं.
डीएम ने कहा कि, 12 दिसंबर 2020 तक इस आदेश का अनुपालन न करने पर संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों का शस्त्र लाइसेंस नियमानुसार निरस्त कर दिया जाएगा.