उन्नाव : सितंबर 2011 में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिता व तीन पुत्रों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए पांचों अभियुक्तों को 10- 10 वर्ष के कारावास ₹16,500 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा न करने पर पांचों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा.
गौरतलब है कि उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रह्मनगर निवासी नीरज तिवारी की मौत 16 सितंबर 2011 को हुई थी. इस मामले में नीरज तिवारी के दोस्त राहुल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें गौरव पांडे, सोम पांडे, मनीष उर्फ राजू पांडे, उनके पिता जगदीश नारायण पांडे और ऋषि नगर निवासी महेंद्र को नामजद किया था.