सुलतानपुरः जिले में युवती की हत्या के मामले में एफटीसी प्रथम अंकुर शर्मा की अदालत ने दो दिन पूर्व दोषी ठहराई गयी पड़ोसन न्यारा देवी की सजा पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी न्यारा को उम्र कैद एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
पूरा मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के छिताई पाठक का पुरवा गांव से जुड़ा है का है. यहां रहने वाले अभियोगी(शिकायकर्ता) भानु प्रताप सिंह ने एक जनवरी 2017 की घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक घटना के दिन सुबह करीब नौ बजे उसके पड़ोस में रहने वाली न्यारा देवी उसकी 19 वर्षीय बेटी नेहा को रुपये मांगने के बहाने अपने घर पर बुलाई. इसके बाद अभियोगी की पुत्री नेहा 100 रुपये लेकर न्यारा देवी के घर गई. मृतका के परिजनों के मुताबिक काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नेहा वापस नहीं लौटी तो उन्होंने न्यारा देवी के घर जाकर पता लगाना चाहा. न्यारा के घर जाकर नेहा के परिजनों ने जब देखा तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था.
अभियोगी के घरवालों ने न्यारा देवी के फोन पर भी संपर्क करना चाहा, लेकिन उसका फोन बंद मिला. काफी खोजबीन के बाद भी नेहा का कोई पता नहीं चल सका. अगले दिन दो जनवरी 2017 की सुबह करीब आठ बजे पड़ोस के रहने वाले अशोक यादव के लड़के ने छत पर गेंद खेलते हुए देखा कि न्यारा देवी के घर के आंगन में किसी का पैर दिख रहा है. इसके बाद लोगों ने पहुंचकर न्यारा के आंगन में जाकर देखा तो नेहा की लाश वहां पड़ी थी, जिसके गले व सीने पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में न्यारा देवी के अलावा एक अज्ञात व्यक्ति के जरिए मिलकर नेहा की हत्या करने की बात सामने आई. मामले में अभियोगी की तहरीर पर न्यारा देवी व उसके अज्ञात साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. तफ्तीश के दौरान पता चला कि न्यारा देवी ने सह आरोपी प्रभुदयाल के साथ मिलकर नेहा को मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में न्यारा के अलावा हरदोई जिला अंतर्गत स्थित मुझिला थाना क्षेत्र के अयारी गांव के रहने वाले सह आरोपी प्रभुदयाल उर्फ प्रियांशु सिंह का नाम सामने आया.