सुलतानपुरः हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी-एमएलए/एसीजीएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया है. सुल्तानपुर की कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है.
देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए. एमपी-एमएलए/एसीजीएम कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने बुधवार को सुनवाई के दौरान उनकी अनुपस्थिति पर एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. बीते लगभग डेढ़ साल से उनकी उपस्थिति नहीं होने के चलते अदालत से वारंट जारी किया जा रहा है.