सुल्तानपुरः 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है. स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सहआरोपी पीड़िता की सहेली को बरी कर दिया है.
18 मई 2019 को पीड़िता की मां ने दोस्तपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि बेटी को सहेली सुरीता ने बहाना बनाकर अपने घर बुलाया था. वहां जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर-लखनपुर का रहने वाला आरोपी विनोद गुप्ता मौजूद था. आरोप है कि सुरीता ने टीवी देखने के बहाने सहेली को कमरे में बंद कर दिया. कमरे में आरोपी विनोद गुप्ता ने उससे रेप किया. साथ ही धमकी भी दी थी.