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छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को 10 साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड - Teacher accused of raping girl student punished

सुलतानपुर पॉक्सो कोर्ट ने गुरु शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को 10 साल कारावास के साथ 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

सुलतानपुर पॉक्सो कोर्ट
सुलतानपुर पॉक्सो कोर्ट

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Published : Nov 15, 2022, 10:44 PM IST

सुलतानपुर:जनपद में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने छात्रा के साथ रेप के मामले में शिक्षक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. घटना कूरेभार थाना से जुड़ी है. जहां शौच के लिए गई छात्रा का अपहरण कर उससे रेप किया गया था.

करीब साढ़े 3 साल पूर्व कूरेभार थानाक्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण 31 मई 2019 को तब हुआ था. जब वो दोपहर में शौच के लिए निकली थी. परिवार वालों ने उसकी काफी खोजबीन की. लेकिन, किशोरी का कोई पता नहीं चला. कुछ देर बाद परिवार वालों को सूचना मिली कि किशोरी को पढ़ाने वाला शिक्षक कुड़वार थानाक्षेत्र के बभनगवां निवासी आमिर अब्बासी पुत्र इश्तियाक उठा ले गया है.

आधा दर्जन गवाह हुए पेश: परिवार वालों की तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था. इस मामले में कोर्ट में आधा दर्जन गवाह पेश किए गए. अंत में आज साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा ने आमिर को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड नहीं दे पाने पर अभियुक्त को 3 माह अतिरिक्त कैद में रहना होगा.

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