सुलतानपुर: दलित किशोरी की लाचारी का फायदा उठाकर दुष्कर्म कर प्रेग्नेंट करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
कूरेभार थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी अंकित दूबे और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ पीड़िता ने कूरेभार थाने और एसपी ऑफिस में सुनवाई न होने पर एससी-एसटी राज्य आयोग लखनऊ के अध्यक्ष से 31 जुलाई 2019 को शिकायत की थी. पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसके पिता की दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है. वह पिपरी साईंनाथपुर के रहने वाले आरोपी अंकित दूबे, इंद्रपाल दूबे और अन्य के यहां मजदूरी करती थी. आरोप के मुताबिक, 28 अप्रैल वर्ष 2018 की रात में आरोपी अंकित दूबे और उसके अज्ञात साथी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और कहीं शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी.
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी अंकित दूबे ने उसकी लाचारी का नाजायज फायदा उठाकर कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता का कहना है कि उसके आगे-पीछे कोई न होने की वजह से उसके साथ ऐसा किया जाता रहा. यहां तक कि बीमार हो जाने पर काम न करने पर अंकित उसे मारता-पीटता भी था और मजदूरी भी नहीं देता था. पीड़िता का आरोप है कि अंकित के दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हो गई. इसके बाद आरोपी ने मामला दबाने के लिए पहले उसे शादी करने का झांसा देकर गुमराह किया. बाद में मामला और बढ़ने पर आरोपी की मां ने पीड़िता को गर्भपात कराने की सलाह दी.